थाना कुरुद द्वारा आरोपिया से 53 पौवा देशी शराब एवं नगदी सहित कुल 7,000/- रुपये की सामग्री किया जप्त आरोपिया के विरुद्ध थाना कुरूद में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर,भेजा जेल धमतरी पुलिस द्वारा जिले में मादक पदार्थ, गांजा, अवैध शराब एवं शराब पिलाने वाले तथा शराब पिलाने के संसाधन उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना कुरूद पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिजनापुरी निवासी एक महिला बोडरा चण्डी मंदिर के पास दो थैलों में अवैध शराब लेकर डाही जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना कुरूद पुलिस द्वारा हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ मुखबिर के बताए स्थान ग्राम बोडरा चण्डी मंदिर के पास पहुंचकर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए की महिला को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर महिला ने अपना नाम आरोपिया का नाम चंद्रिका बाई मरकाम उर्फ जंगलहीन पति भुवनेश्वर मरकाम, उम्र 52 वर्ष, निवासी डाही बाजार चौक के पास, थाना कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.) बताया। मौके पर गवाहों के समक्ष आरोपीया एवं उसके सामान की तलाशी लेने पर महिला के पास से दो थैले बरामद हुए। एक थैले में 25 पौवा देशी प्लेन शराब (सीलबंद) तथा दूसरे थैले में 28 पौवा देशी मसाला शराब (सीलबंद) एवं नगदी रकम 2200/- रुपये बरामद हुई। शराब रखने एवं परिवहन करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर आरोपीया के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक थैला में 25 पौवा देशी प्लेन शराब (प्रत्येक 180 एमएल) कुल 4.500 लीटर, कीमती लगभग 2000/- रुपये एक हरा-पीला रंग की प्लास्टिक थैला में 28 पौवा देशी मसाला शराब (प्रत्येक 180 एमएल) कुल 5.040 लीटर, कीमती लगभग 2800/- रुपये इस प्रकार कुल 9.540 लीटर अवैध देशी शराब (कीमत लगभग 4800/- रुपये) एवं नगदी रकम 2200/- रुपये, कुल जुमला 7000/- रुपये गवाहों के समक्ष मौके पर जप्त किया गया। उक्त कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर थाना कुरूद में अपराध क्रमांक 73/26 पंजीबद्ध कर आरोपीया को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। धमतरी पुलिस द्वारा अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध आगे भी लगातार प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।







