“SIR पर प्रेस वार्ता,अपर कलेक्टर ने दी महत्वपूर्ण जानकारी”

निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण पर प्रेस वार्ता — अपर कलेक्टर नूतन कंवर ने दी विस्तृत जानकारी

बालोद :–निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अर्हता तिथि 01.01.2026 के संबंध में अनुभागीय अधिकारी बालोद के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में अपर कलेक्टर नूतन कंवर, तहसीलदार आशुतोष शर्मा, अतिरिक्त तहसीलदार सुश्री संध्या नामदेव, नायब तहसीलदार गजेन्द्र ठाकुर एवं संचारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।

अपर कलेक्टर नूतन कंवर ने बताया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होकर 14 फरवरी 2026 तक चलेगा।
मतदाता सूची का बूथ-स्तरीय सर्वे पूर्ण
सजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र में BLO द्वारा घर-घर सर्वे कर गणना पत्रक का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। जिन मतदाताओं के गणना पत्रक अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लीकेट या मृत्यु के कारण प्राप्त नहीं हो पाए, उनकी अलग सूची तैयार की जा रही है।
जो मतदाता SIR-2003 से मैप नहीं हो पाए हैं, उन्हें नो-मैपिंग श्रेणी में रखा गया है, जिन पर आगे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति कुल मतदाता – 2,26,281
तहसील बालोद 1,07,097
तहसील गुरूर : 1,19,184
कैटेगरी A — कुल 90,983 मतदाता
(जिनका नाम SIR-2003 में स्वयं का मौजूद था) बालोद — 41,775 गुरूर — 49,208
कैटेगरी B — कुल 1,18,736 मतदाता
(जिनके माता/पिता/दादा/दादी का नाम SIR-2003 में दर्ज है) बालोद — 56,490 गुरूर — 62,246
कैटेगरी C (No Mapping) — कुल 788 मतदाता,बालोद — 616 गुरूर — 172
ASD (अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत/दोहरा नाम/अन्य) — कुल 15,774 बालोद — 8,216
गुरूर — 7,558 अनुपस्थित : 870
स्थानांतरित : 9,421
मृतक : 4,311 दोहरा नाम : 1,182
दस्तावेज सत्यापन संबंधी निर्देश
अपर कलेक्टर नूतन कंवर ने बताया कि—
कैटेगरी A में शामिल 1987 से पूर्व जन्मे नागरिकों को – एक दस्तावेज
1987 के बाद जन्मे भारतीय नागरिक को – दो दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य
(एक स्वयं का, एक पूर्वज का)
दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर नोटिस जारी किया जाएगा तथा एक माह की दावा–आपत्ति अवधि दी जाएगी। नई मतदाता सूची 16 फरवरी 2026 को अंतिम रूप से प्रकाशित होगी, जिसके बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा।


02.12.2004 के बाद जन्मे भारतीय नागरिकों हेतु अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमे
विदेश में जन्म होने पर भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र
पंजीकरण/स्वाभाविकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता प्रमाणपत्र
स्वयं, माता और पिता—तीनों के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची (स्वयं सत्यापित): 1. सरकारी/पीएसयू/पेंशनभोगी पहचान पत्र 2. 01.07.1987 से पूर्व जारी कोई भी प्रमाणपत्र/दस्तावेज 3. जन्म प्रमाणपत्र 4. पासपोर्ट 5. मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाणपत्र 6. स्थायी निवास प्रमाणपत्र 7. वन अधिकार प्रमाणपत्र 8. जाति प्रमाणपत्र 9. NRC (जहाँ लागू)10. परिवार रजिस्टर 11. भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र 12. आधार संबंधी आयोग निर्देश (09.09.2025) 13. बिहार SIR (01.07.2025) की निर्वाचक नामावली का उद्धरण।
अपर कलेक्टर ने अपील की कि सभी योग्य नागरिक समय पर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें।

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