कर्तव्य निर्वहन कर रहे पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वालों पर धमतरी पुलिस का शिकंजा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार आरोपियों द्वारा डायल-112 वाहन में तोड़फोड़ एवं पुलिस जवान पर लोहे की रॉड से किया था हमला पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देशन में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने एवं कानून व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली में डायल-112 पायथन-02 में पदस्थ आरक्षक खिलेश कुमार ध्रुव की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 144/2026 धारा 296, 351(2), 221, 121(1), 132, 324(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 11 जून 2026 को रात्रि लगभग 09:30 बजे डायल-112 टीम को सतनामी गली, दानीटोला धमतरी में मारपीट एवं विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर डायल-112 टीम तत्काल मौके पर पहुंची जहां कुछ व्यक्ति महिलाओं के साथ गाली-गलौज एवं विवाद कर रहे थे।जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पर पहुंचकर समझाइश देने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किए जाने पर आरोपी राहुल जोशी एवं चंद्रशेखर रात्रे उर्फ बंटी तथा उनके अन्य साथियों ने पुलिस दल के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए अश्लील गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने कर्तव्य निर्वहन कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ हाथ-मुक्कों एवं लोहे की रॉड से मारपीट की, जिससे डायल-112 में पदस्थ आरक्षक को चोटें आईं। एवं आरोपियों द्वारा शासकीय वाहन क्रमांक CG-03-A-1313 में भी तोड़फोड़ कर क्षति पहुंचाई गई तथा पुलिस कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की गई।विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राहुल जोशी पिता केसकुमार जोशी, उम्र 24 वर्ष, निवासी दानीटोला, धमतरी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है।आरोपी का नाम राहुल जोशी पिता केसकुमार जोशी, उम्र 24 वर्ष, निवासी दानीटोला, धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.) प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगातार प्रयासरत है तथा उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। धमतरी पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है किसी भी शासकीय कार्य में बाधा ना पहुंचाए अन्यथा उपलब्ध बड़े विधिक प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जाएगी।






