गौवंश के अवैध वध एवं गौमांस बिक्री के मामले में कोतवाली पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही

प्रकरण में विवादित मांस एवं मांस काटने के उपकरण एवं अन्य सामग्री किया बरामद धमतरी पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जेल धमतरी पुलिस द्वारा लगातार अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि साल्हेवारपारा (गाड़ापारा) क्षेत्र में एक व्यक्ति गौवंश के मांस को काटकर बिक्री हेतु तैयार कर रहा है। जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई।कोतवाली पुलिस को देखकर संदेही मौके से फरार हो गया। मौके की तलाशी लेने पर विभिन्न प्लास्टिक बोरियों में रखा गया भारी मात्रा में विवादित मांस, गौवंश का पैर तथा मांस काटने में प्रयुक्त धारदार लोहे के उपकरण एवं लकड़ी का गुटका बरामद किया गया।विधिवत तौल कराने पर कुल 88.340 किलोग्राम गौमांस बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 30,000/- रुपये आंकी गई। साथ ही मांस काटने में प्रयुक्त 04 नग लोहे के सत्तू, 01 लकड़ी का गुटका, प्लास्टिक त्रिपाल एवं अन्य सामग्री भी जब्त की गई।विवेचना के दौरान आरोपी संतराम बघेल पिता मयाराम बघेल, उम्र 43 वर्ष, निवासी साल्हेवारपारा धमतरी की लगातार खोजबीन एवं बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ एवं मेमोरेण्डम के आधार पर अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए तथा अपराध से प्राप्त 300/- रुपये भी जप्त किए गए। आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 299, 325 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5 एवं 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी का नाम संतराम बघेल पिता मयाराम बघेल, उम्र 43 वर्ष, निवासी साल्हेवारपारा धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी l

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