नियोजित विकास और निवेशकों के हितों की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम धमतरी/धमतरी निवेश क्षेत्र में सुव्यवस्थित एवं नियोजित विकास सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। निवेश क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रुद्री, कोर्रा, भटगांव, श्यामतराई, अर्जुनी एवं खपरी में कृषि भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति कॉलोनियां विकसित कर भूखंडों का अवैध विक्रय किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों के आधार पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा विस्तृत जांच की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके पश्चात सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग धमतरी द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36 एवं 37 के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर राजस्व विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं नगरीय निकाय की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। दिनांक 5 एवं 6 फरवरी 2026 को संयुक्त टीम ने ग्राम रुद्री, कोर्रा, भटगांव, श्यामतराई एवं खपरी में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को हटाने की कार्रवाई की। वहीं ग्राम अर्जुनी में गुजराती कॉलोनी के पीछे निर्मित अवैध पहुंच मार्ग को ध्वस्त कर मार्ग विच्छेदन किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग हेतु खोदे गए गड्ढों को भी हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धमतरी निवेश क्षेत्र में अनियोजित विकास को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। यह पहल क्षेत्र के समग्र, सुरक्षित एवं पारदर्शी विकास के साथ-साथ आम नागरिकों और निवेशकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से की जा रही है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल वैध एवं स्वीकृत कॉलोनियों में ही भूमि का क्रय-विक्रय करें, जिससे उन्हें सड़क, बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित रूप से उपलब्ध हो सकें। साथ ही किसी भी भूमि में निवेश से पूर्व उसकी वैधानिक स्थिति की अनिवार्य रूप से जांच करने की सलाह दी गई है।






