लाइसेंसी शस्त्र से फायरिंग रेंज के अतिरिक्त अन्य स्थान पर फायर करने तथा राउंड्स का सही हिसाब ना दे पाने से धमतरी पुलिस द्वारा की गई कड़ी कार्यवाही शस्त्र लायसेंस धारक द्वारा बिना निर्धारित फायरिंग रेंज के आम जगह पर टेस्ट फायर करना, शस्त्र नियमावली का उल्लंघन करना तथा शस्त्र प्रदर्शन कर सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए मामले को धमतरी पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित एवं कठोर कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार के द्वारा लायसेंस धारियों के शस्त्रों एवं ईशु राउंड्स का चेकिंग हेतु निर्देशित किए जाने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच उपरांत यह स्पष्ट पाया गया कि शुभम सोनी द्वारा हथियार लाइसेंस की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है,जिस पर से थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा एसपी.महोदय की ओर प्रतिवेदन भेजा गया जिसमें लायसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा करते हुए एसपी धमतरी ने कलेक्टर धमतरी को अनुशंसा पत्र अग्रेषित किया,जिस पर से ये आदेश हुआ। सार्वजनिक शांति व लोक न्याय में आयुध अधिनियम, 1959 के अध्याय 3 की कंडिका 17 के उपखण्ड 3 (ख) के अनुसार शुभम सोनी पिता दिलीप सोनी निवासी मोटर स्टैण्ड वार्ड धमतरी, जिला धमतरी (छ०ग०) को जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति (शस्त्र लाइसेंस) निरस्त (निलंबित/रद्द) करने की कार्यवाही की गई है। धमतरी पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि लाइसेंसी हथियारों का उपयोग केवल वैधानिक एवं निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही करें। हथियारों का प्रदर्शन अथवा निर्धारित फायरिंग रेंज के अतिरिक्त व बिना सुरक्षा व्यवस्था के फायरिंग जैसे कृत्य कानूनन अपराध हैं, जिन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखना धमतरी पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे किसी भी गैरकानूनी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।






