“पत्नी हत्याकांड: पति को उम्रकैद, अदालत का सख्त फैसला”

पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्रकैद, अदालत का कड़ा फैसला

बालोद, :–जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद की द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माननीय श्रीमती श्वेता उपाध्याय गौर ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी डामन लाल गावड़े (36 वर्ष) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी हर्राठेमा बड़ेपारा, थाना बालोद का निवासी है।
अभियोजन के अनुसार, घटना 2 नवंबर 2024 की है, जब गोवर्धन पूजा के दिन शाम करीब 3:30 बजे आरोपी अपनी पत्नी अश्वनी बाई के साथ मारपीट कर रहा था। पड़ोसियों द्वारा सूचना मिलने पर जागेश्वरी नामक महिला मौके पर पहुंची, जहां उसने देखा कि अश्वनी बाई के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं और खून बह रहा था।
घायल अवस्था में अश्वनी बाई को पानी पिलाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर लगी गंभीर चोट को मृत्यु का कारण बताया गया। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।
इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह साहू ने पैरवी की, जबकि विवेचना निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय द्वारा की गई।

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