मनेंद्रगढ़ स्थित ग्राम चैनपुर भूमि मद परिवर्तन पर आम जनता से आपत्तियाँ आमंत्रित।

एमसीबी / मनेन्द्रगढ़ –  तहसील मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम चैनपुर के खसरा नंबर 19/1 रकबा 0.19 हेक्टेयर भूमि के मद परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ द्वारा जारी पत्र के माध्यम से इस भूमि को “पानी के नीचे मद” से “काबिल काश्त मद” में परिवर्तित करने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ एवं संबंधित हल्का पटवारी द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के अनुसार उक्त भूमि बंदोबस्त वर्ष 1944-45 में पानी के नीचे मद के रूप में दर्ज थी, परंतु वर्तमान में भूमि पर किसी प्रकार की प्राकृतिक जल संरचना नहीं पाई गई है और ग्रामवासियों द्वारा निस्तार प्रयोजन हेतु भी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में इस भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत चैनपुर ने भी ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कर मद परिवर्तन के समर्थन में अपना मत प्रकट किया है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (4) के अंतर्गत इस भूमि को “पानी के नीचे मद” से “काबिल काश्त मद” में परिवर्तित किए जाने की अनुशंसा की गई है। अतः इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से 13 नवंबर 2025 तक न्यायालय में दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। यह सूचना विगत 28 अक्टूबर 2025 को जारी की गई थी ।

ब्युरो रिपोर्ट

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