थाना तोरवा अप. क्र. 36/2024 धारा –6 क छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022
आरोपी के कब्जे से 830 रूपये नगद, सट्टा पट्टी किया गया जप्त छ.ग.
शासन द्वारा बनाये गये नवनिर्मित जुआ एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
नाम आरोपीः- 1. चंद्र प्रकाश यादव पिता स्वर्गीय नरेंद्र यादव उम्र 23 साल निवासी राधा कृष्ण मंदिर के पास थाना तोरवा बिलासपुर छत्तीसगढ़
पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा जिले में अवैध रूप से सट्टा खिलाने वालो पर अंकुश लगाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है जिसके परिपालन में श्रीमान अति०पुलिस अधीक्षक महोदय शहर बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सी. एस.पी. (कोतवाली) श्रीमति पूजा कुमार (भा.पु. से.) के निर्देशन में थाना प्रभारी तोरवा अंजना केरकेट्टा के हमराह तोरवा पुलिस द्वारा अवैध रूप से सट्टा खिलाने वालो पर अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया ।
इस अभियान के दौरान बुधवारी बाजार में एक व्यक्ति के अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखकर जुआ खिलाने की सूचना पर मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम चंद्र प्रकाश यादव पिता स्वर्गीय नरेंद्र यादव उम्र 23 वर्ष निवासी राधा कृष्ण मंदिर के पास थाना कोरबा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ बताया जिसके कब्जे से 830 रूपये सट्टा पट्टी जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध 6 क छत्तीसगढ़ जुआ ( प्रतिषेध) अधिनियम के पृथक –पृथक अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है ।
प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी अंजना केरकेट्टा, सउनि भरत लाल राठौर ,आरक्षक धीरेन्द्र सिंह, यशपाल टंडन, उदय पाटले सुनील सिंह का विशेष योगदान रहा ।