सघन विवेचना, गवाहों के बयान व लगातार प्रयास से फरार आरोपियों पर कसा शिकंजा घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा जब्त, दोनों आरोपी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल
घटना का संक्षिप्त विवरण-
प्रार्थी मुकेश कुमार साहू द्वारा दिनांक 09.04.2026 को थाना सिहावा में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि ग्राम सेमरा स्थित पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर दिनांक 13.02.2026 की रात्रि लगभग 08:00 बजे आरोपी कृष्ण कुमार साहू एवं बिन्दा बाई साहू द्वारा विवाद करते हुए उनके पुत्र ताम्रध्वज साहू पर जानलेवा हमला किया गया।
आरोपियों द्वारा बांस के डंडे से सिर पर प्राणघातक वार किया गया, जिससे गंभीर आंतरिक चोट आई। प्रारंभ में सामाजिक कारणों से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, किंतु बाद में हालत बिगड़ने पर रायपुर स्थित वी.वाई. हॉस्पिटल में उपचार कराया गया, जहां गंभीर चोट के कारण दो बार ऑपरेशन (05.03.2026 एवं 10.03.2026) करना पड़ा तथा पीड़ित को पैरालिसिस हो गया।
सिहावा पुलिस की कार्यवाही-
शिकायत की जांच उपरांत मामला सत्य पाए जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना सिहावा में तत्काल अपराध क्रमांक 31/2026 धारा 109(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
सिहावा पुलिस द्वारा लगातार प्रयास एवं साक्ष्यों/गवाहों के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई,जो घटना के बाद से अपने सकुनत से फरार हो गए थे।
आरोपी कृष्ण कुमार साहू द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उसके मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा को गवाहों के समक्ष बरामद किया गया।
अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
आरोपीगण का विवरण-
(01) कृष्णा उर्फ कृष्ण कुमार साहू, पिता स्व. बिसनाथ साहू, उम्र 51 वर्ष
निवासी – डीहीपारा सेमरा, थाना सिहावा, जिला धमतरी (छ.ग.)
(02) बिन्दा बाई साहू,पति कृष्ण कुमार साहू, उम्र 48 वर्ष
निवासी – डीहीपारा सेमरा, थाना सिहावा, जिला धमतरी (छ.ग.)






