चाईबासा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पश्चिमी सिंहभूम ने एएसएल मोटर्स (आदित्यपुर एवं चाईबासा) और इसके सब-डीलर पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवाई नई कार की जगह डेंटिंग-पेंटिंग की गई पुरानी कार बेचने के मामले में की गई है। चाईबासा के पुलहातु निवासी दीपक कुमार ठाकुर ने आयोग में 27 जून 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी।
उन्होंने आरोप लगाया था कि 6 दिसंबर 2023 को उन्होंने टाटा नेक्सन स्मार्ट प्लस एसपी मॉडल की बुकिंग की थी, लेकिन डिलीवरी में उन्हें जंग लगी, पेंट की हुई और तकनीकी खराबी वाली गाड़ी दी गई।
ठाकुर ने लगभग 19 लाख 86 हजार रुपये के हर्जाने की मांग की थी। आयोग ने पाया कि कंपनी ने उपभोक्ता को बुक किए गए मॉडल से अलग वाहन दिया और उसमें री-पेंटिंग, दरवाजों में जंग और गियर की समस्या जैसे दोष थे।
इसे अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए आयोग ने कंपनी को दोषी ठहराया। आयोग ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए एएसएल मोटर्स को निर्देश दिया कि वे 45 दिनों के भीतर दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करें।
ब्युरो रिपोर्ट





