राजधानी दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी आवारा कुत्तों और पशुओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में भी इसी तरह का आदेश जारी किया था।
- राजधानी दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी आवारा कुत्तों और पशुओं पर कड़ी कार्रवाई
- राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के नगर निकायों से इनको हटाने का आदेश
- यह निर्देश अदालत ने स्वतः संज्ञान याचिका पर दिया
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी आवारा कुत्तों और पशुओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के नगर निकायों को विशेष अभियान चलाकर सड़कों से आवारा कुत्ते और अन्य पशुओं को हटाने का आदेश दिया है।
यह निर्देश अदालत ने स्वतः संज्ञान याचिका पर दिया, जिसमें कुत्तों के काटने की घटनाओं और आवारा पशुओं के कारण हुई मौतों का जिक्र था। कोर्ट ने साफ किया कि नगर निगम की कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने आदेश में कहा कि आवारा जानवरों को हटाते समय उन्हें कम से कम शारीरिक नुकसान पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, निगम कर्मचारियों को उनके कार्य में बाधा डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है।
8 सितंबर को कार्रवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में भी इसी तरह का आदेश जारी किया था।
ब्यूरो रिपोर्ट





