बिलासपुर। शासकीय कामकाज में लापरवाही बरतने, अधिकारियों की बात ना मानने और शोकाज नोटिस का संतोषजनक जवाब ना देने के आरोप में डीईओ अनिल शर्मा ने शासकीय हाई स्कूल जरहाभांठा (सिंधी कालोनी) बिलासपुर के तीन स्टाफ सहायक ग्रेड तीन सुषमा पांडेय, भृत्य गीता राही व रश्मि विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया है।
डीईओ कार्यालय से डीईओ अनिल शर्मा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में लिखा है कि सुषमा पाण्डेय, सहायक ग्रेड-3 कार्यालय प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल जरहाभांठा (सिंधी कालोनी) बिलासपुर से बिना संस्था प्रमुख के अनुमति के वरिष्ठ कार्यालय में अपनी संस्था के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत करने व समझाइश दिये जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों व कार्यालय की शिकायत करने के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया था। पाण्डेय सहायक ग्रेड-3 से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया गया जो संतोषप्रद न होने की स्थिति में एवं उनका उपरोक्तानुसार कृत्य स्वेच्छाचारिता व सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। सुषमा पाण्डेय सहायक ग्रेड-3 का निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बिल्हा में रहेगा एवं उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
दोनों भृत्य गीता राही व रश्मि विश्वकर्मा पर भी लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। जारी आदेश में गीता राही, भृत्य का निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर में रहेगा एवं उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।
इसी तरह रश्मि विश्वकर्मा भृत्य का निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर में रहेगा एवं उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
देखें आदेश…