
अश्लील विडियो वायरल कर देने की धमकी देकर युवती से लगातार दुष्कर्म करने पर आरोपी को मिला 10 वर्ष का कारावास

बालोद :- जिला एवं सत्र न्यायालय के श्रीमान ताजुद्दीन आसिफ, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी तिलक राम खरे पिता कचरू राम खरे, उम्र 28 वर्ष, साकिन-वार्ड क्र० 08 राम मंदिर वार्ड राजहरा, थाना-राजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (2) (एम) के अपराध में 9 अप्रैल गुरुवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 500/-अर्थदण्ड धारा-351 (3) भारतीय न्याय संहिता के आरोप में 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 200/- रू० अर्थदण्ड तथा धारा 115 (2) भारतीय न्याय संहिता के आरोप में 03 माह के कठोर कारावास, व 100/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 13/09/2025 को पीड़िता थाना-राजहरा में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत पेश की, कि अभियुक्त और पीड़िता के मध्य मोबाईल फोन के माध्यम से बातचीत होती थी, जो बाद में दोस्ती में बदल गयी। इसी तरह वे बार-बार मिलने लगे, जब वह क्रिकेट ग्राऊंड के पास अभियुक्त से मिलने गयी थी, तब अभियुक्त उसे अपने स्कूटी में बैठाकर राजहरा बाबा मंदिर के पीछे खण्डहर जैसी जगह में ले गया तथा पीड़िता से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। इसके पश्चात् अभियुक्त उसे बॉडी डेम ले जाकर वहां खंडहरनुमा स्थान में उससे शारीरिक संबंध स्थापित किया एवं उसका विडियो बना लिया, पीड़िता द्वारा विडियो बनाने से मना करने पर अभियुक्त उससे कहता था कि शादी करूंगा, डरने की जरूरत नहीं हैं तथा शादी के पहले की मेमोरी रहेगी, इसलिए विडियो बना रहा हूँ। इसके पश्चात् उसी जगह ले जाकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। अभियुक्त उससे अलग-अलग पोज में उसकी अश्लील फोटो मांगता था तथा अश्लील फोटो को पोर्न साईट में डालूंगा कहकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। दिनांक 23-02-2024 को पीड़िता विडियो और फोटो के नाम से धमकी देकर उसे बॉडी डैम ले जाकर उसे थप्पड़ मारकर उससे शारीरिक संबंध स्थापित किया। दिनांक 27-02-2024 को करीबन 2 से 3 बजे के आसपास उसे मिलने के लिए बुलाया तथा नहीं जाने पर विडियो उसके दोस्तों, परिवार के सदस्यों एवं पोर्न साइट में डालने की धमकी दी। इसके पश्चात् दिनांक 18-06-2025 तक उसे अरविंद लॉज बालोद ले जाकर उससे शारीरिक संबंध स्थापित किया तथा बार-बार विडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध स.उ.नि.- देवकुमारी साहू के द्वारा थाना राजहरा में अपराध क्रमांक-288/2025, धारा-69, 351(3), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 04-11-2025 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना निरीक्षक-नवीन बोरकर के द्वारा किया गया।






