नगरी को राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी, खाद्य निरीक्षक एवं मंडी अधिकारी–कर्मचारियों के संयुक्त दल के साथ नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम बोरई में औचक निरीक्षण किया गया। कार्रवाई रितेश कुमार अग्रवाल, कार्मिक प्रबंधक, राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (SWC) गिरीश शर्मा, उप महाप्रबंधक, आपूर्ति निगम परमेश्वर यादव, सहायक प्रबंधक, मार्कफेड तथा प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई का नेतृत्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी प्रीति दुर्गम द्वारा किया गया। उनके साथ खाद्य निरीक्षक नगरी विश्व प्रताप चंदेल एवं मंडी सचिव नगरी बी. आर. मंडई भी मौजूद रहे।निरीक्षण के दौरान फर्म बाबूलाल चम्पालाल जैन, बोरई के गोदाम परिसर में 563 कट्टा 225.20 क्विंटल धान अवैध रूप से खरीदी करते पाया गया। उक्त धान को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत जप्त कर लिया गया तथा जप्त धान को फर्म के संचालक श्री भीमराज जैन, बोरई की सुपुर्दगी में रखा गया है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि समर्थन मूल्य व्यवस्था एवं मंडी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।







