BREAKING : मानसून आगमन के साथ ही बोर खनन पर लगा प्रतिबंध हटा, आदेश जारी

गौरेला पेंडा मरवाही : मानसून आगमन और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य प्रारंभ हो जाने पर कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने नल कूप खनन पर लगाया गए प्रतिबंध को हटा दिया है। इस आशय का आदेश 30 जून को जरी कर दिया गया है।

वहीं रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़ पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लागू प्रतिबंध को हटाने के आदेश 1 जुलाई को जारी किए हैं। इसके बाद अब लोग निर्धारित नियमों का पालन करते हुए बोरिंग करा सकेंगे।

जारी आदेश में कहा गया है की गर्मी के मौसम में भू जल के अत्यधिक दोहन के करण उत्पन्न पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुऎ छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत 8 अप्रैल 2025 से आगामी आदेश तक जिले में नल कूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

Recent Posts

ग्राम रुद्री एवं सांकरा में महतारी सदन की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री एवं सांसद का रंजना साहू ने जताया आभार, माताओं-बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में भाजपा सरकार का महत्वपूर्ण कदम