“एफटीसी जज ताजुद्दीन आसिफ ने हत्या के आरोपी को दी उम्रकैद”

लाठी से पीटकर हत्या: आरोपी को आजीवन कारावास, पीड़ित परिवार को मुआवजे के निर्देश


बालोद :–जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) बालोद श्री ताजुद्दीन आसिफ की अदालत ने लाठी से पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी बालाराम सिन्हा (66 वर्ष) निवासी करियाटोला (तुमड़ीकसा), थाना मंगचुवा को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास तथा 100 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अपने आदेश में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद को निर्देशित किया है कि आदेश प्राप्ति की तिथि से दो माह के भीतर पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2018 के तहत मृतक के आश्रितों की पात्रता की जांच कर उन्हें प्रतिकर राशि प्रदान करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, 17 अक्टूबर 2025 की सुबह जगतराम शौच के लिए नरवा की ओर गए थे। इसी दौरान आरोपी बालाराम सिन्हा ने उनसे विवाद के बाद लाठी से हमला कर दिया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी देवन सिंह ने बचाव की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचकर देखा कि दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। लोगों द्वारा छुड़ाए जाने के बाद भी आरोपी ने जगतराम की पीठ पर लाठी से वार किया, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े।
घटना की सूचना परिजनों को दी गई, जिन्होंने जगतराम को मोटरसाइकिल से घर पहुंचाया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया और थाना मंगचुवा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
विवेचना के दौरान आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लाठी एवं कपड़े जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को 18 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान, जब्त साक्ष्य एवं अन्य ठोस प्रमाणों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक देवकुमार कोर्राम ने की।

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