मुख्य मार्ग पर राहगीरों को डराने वाले आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही करेलीबड़ी पुलिस की सतर्कता से टली संभावित बड़ी घटना आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल धमतरी पुलिस चौकी करेलीबड़ी द्वारा अपने चौकी क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सतत पेट्रोलिंग की जा रही है थी।इसी दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम करेलीबड़ी के मजराटोला स्थित बिजली ऑफिस के पास मुख्य मार्ग किनारे एक युवक धारदार चाकू लहराकर राहगीरों को डरा-धमका रहा है एवं क्षेत्र में भय का माहौल निर्मित कर रहा है।सूचना को गंभीरता से लेते हुए चौकी करेली बड़ी पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची एवं गवाहों की उपस्थिति में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई।मौके पर एक युवक हाथ में काले रंग का धारदार चाकू लहराते हुए पाया गया, जो आने-जाने वाले लोगों को भयभीत कर रहा था।पकड़े गए युवक से ही पूछताछ करने पर उसने अपना नाम संजय साहू पिता नरेन्द्र साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी करेलीबड़ी बताया। आरोपी के पास से 12 इंच लंबाई का काले रंग का स्टील का धारदार चाकू बरामद किया गया। उक्त हथियार के संबंध में आरोपी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।जिस पर चौकी करेली बड़ी पुलिस द्वारा मौके पर ही चाकू जप्त कर आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस चौकी करेलीबड़ी थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 60/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।आरोपी का नाम-संजय साहू पिता नरेन्द्र साहू, उम्र 20 वर्ष निवासी करेली बड़ी पुलिस चौकी करेली बड़ी, थाना मगरलोड, जिला धमतरी (छ.ग.)






